हिसार। हिसार की सेशन कोर्ट ने वर्ष 2022 में टैक्सी चालक अश्वनी पर तेजाब डालकर की गई हत्या के मामले में दोषी संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी अधिवक्ता सुनील पारुथी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर संजय को हत्या का दोषी करार दिया।
पुलिस के अनुसार, मृतक अश्वनी न्यू ऋषि नगर का रहने वाला था और टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी पत्नी का करीब 12 वर्ष पहले निधन हो चुका था और उसकी दो बेटियां हैं।
शिकायत के मुताबिक, घटना से करीब एक सप्ताह पहले शाम लगभग 5:30 बजे अश्वनी अग्रसेन भवन के पास बैठा हुआ था। उसके साथ महावीर कॉलोनी निवासी सीटू और नगरपालिका कर्मचारी राज भी मौजूद थे। इसी दौरान न्यू ऋषि नगर निवासी संजय वहां पहुंचा और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल खोलकर अश्वनी की जांघ पर तेजाब डाल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
आसपास मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से झुलसे अश्वनी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। इलाज के दौरान अश्वनी की मौत हो गई।
इसके बाद शहर थाना पुलिस ने 12 जून 2022 को आरोपी संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा और ₹1 लाख जुर्माना देने का आदेश दिया।
